Personal Accident Insurance kya hota hai | What is Personal Accident Insurance in hindi | पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्या है
What is Personal Accident Insurance in hindi | पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्या है
पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एक ऐसी पॉलिसी है जो एक्सीडेंट के कारण होने वाले मेडिकल खर्चों को कवर करती है. यह पॉलिसी आंशिक या स्थाई विकलांगता के मामले में पॉलिसीधारक को क्षतिपूर्ति भी देती है. अगर पॉलिसीधारक की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को एक लंपसम राशि मिलती है.
एक्सीडेंट अनिश्चित और दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं. इससे एक सेकंड में जीवन मुश्किल भरा हो सकता है. इसलिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी का भरोसा होना आवश्यक है.
पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की मुख्य विशेषताएं और लाभ क्या क्या है?
पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस
प्लान
के
तहत
ऑफर
की
जाने
वाली
विशेषताएं
और
लाभ
इस
प्रकार
हैं:
फाइनेंशियल सुरक्षा
यह प्लान आपकी
बचत
को
बरकरार
रखते
हुए,
पर्सनल
एक्सीडेंट
या
चोट
के
कारण
उत्पन्न
होने
वाली
फाइनेंशियल
देयता
के
लिए
कवरेज
प्रदान
करता
है.
मेडिकल से संबंधित खर्चों की कवरेज
यह प्लान चोट
के
इलाज
के
लिए
किए
गए
सभी
मेडिकल
खर्चों
के
लिए
कवरेज
प्रदान
करता
है
और
आपके
मेडिकल
बिलों
को
रीइम्बर्स
करता
है.
हॉस्पिटलाइज़ेशन का भत्ता
अगर एक्सीडेंट के
कारण
आपकी
नियमित
आय
प्रभावित
हो
जाती
है,
तो
यह
प्लान
हॉस्पिटल
में
भर्ती
होने
के
30 दिनों
तक
प्रतिदिन
रु.
1000 का
दैनिक
कैश
अलाउंस
प्रदान
करता
है.
बच्चों की शिक्षा हेतु बोनस
सिर्फ आपके मेडिकल
खर्चे
ही
नहीं,
आपके
बच्चों
के
शिक्षण
की
फीस
भी
इस
इंश्योरेंस
प्लान
में
कवर
होगी.
मृत्यु
या
स्थाई
विकलांगता
के
मामले
में,
यह
प्लान
आपके
19 वर्ष
से
कम
आयु
के
बच्चों
के
लिए
भी
एक
राशि
प्रदान
करता
है.
पर्मानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवरेज
स्थायी रूप से
पूरी
तरह
विक्लांग
होने
पर,
बीमित
राशि
के
125% तक
का
मुआवजा
पाएं
क्लेम-फ्री बोनस
यह प्लान प्रत्येक
क्लेम-फ्री
वर्ष
के
लिए
10 से
50% तक
का
संचयी
बोनस
प्रदान
करता
है.
तुरंत भुगतान
पाएं तेज़ क्लेम
डिस्बर्सल,
जो
सभी
औपचारिकताओं
को
पूरा
करने
की
तिथि
से
सात
कार्अगरवस
के
अंदर
प्रोसेस
हो
जाता
है.
Career Scope in Insurance sector
पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या शामिल होता है?
पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में सामान्य रूप से यह बातें शामिल होती हैं:
• बीमाकर्ता की दुर्घटनावश मृत्यु के लिए कवरेज
• दुर्घटना के मामले में आंशिक या स्थाई विकलांगता के लिए कवरेज
• हॉस्पिटलाइज़ेशन और दवाओं के लिए कवरेज
• प्लान में चुने गए या उपलब्ध, बच्चों की शिक्षा के खर्चों के लिए कवरेज
• प्लान में चुने जाने या प्लान में उपलब्ध होने पर, कानूनी प्रोसेस और अंतिम संस्कार के खर्चों को कवर किया जाता है
• एक्सीडेंटल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जलने, हड्डी टूटने और अन्य दुर्घटनाओं के लिए कवरेज देता है
• दैनिक कैश अलाउंस प्रदान करे
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पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या शामिल नहीं होता है
पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्लान के अंतर्गत यह सब शामिल नहीं किया जाता है:
• युद्ध या आतंकवाद से संबंधित चोट
युद्ध के दौरान या आतंकवाद से संबंधित चोट एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान के तहत कवर नहीं की जाती क्योंकि युद्ध या आतंकवाद गतिविधि में चोट लगने का जोखिम बहुत अधिक होता है.
• खुद को चोट पहुंचाना या आत्महत्या
एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में खुद को पहुंचाई गई चोट या आत्महत्या/आत्महत्या के प्रयास शामिल नहीं होते.
• पहले से मौजूद चोट या अशक्तता
इस पॉलिसी में इंश्योरेंस धारक की जन्मजात या पहले से मौजूद विकलांगता शामिल नहीं है.
• साहसिक गतिविधियों के कारण लगने वाली चोट
एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान चोट लगने की संभावना अधिक होती है; इसलिए इसे भी पॉलिसी के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता.
• बीमारी या रोग के इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज़ेशन
हॉस्पिटल के खर्च हेल्थ इंश्योरेंस में कवर किए जाते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट कवर में नहीं.
पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी की आवश्यकता क्यों होती है?
छोटे एक्सीडेंट का सामना कोई भी कर सकता है क्योंकि इसमें कोई भारी खर्च नहीं होता है और वे किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से जीवन को प्रभावित नहीं करते हैं. लेकिन बड़े एक्सीडेंट व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं. इसके साथ ही अगर एक्सीडेंट के परिणामस्वरूप आय का नुकसान होता है, तो इलाज की लागत हद से अधिक बोझल हो जाती है. पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर, कोई भी व्यक्ति एमरजेंसी के दौरान फाइनेंशियल सुरक्षा और मानसिक राहत सुनिश्चित कर सकता है.
पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस धारक की शारीरिक चोट, नुकसान, अंग को गंभीर क्षति या मृत्यु के खर्चों को कवर करती है. ये क्षतिपूर्ति रेल, वायुमार्ग, सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले या टक्कर, शारीरिक चोट, जलने या फ्रैक्चर के कारण यात्रा करने वाले व्यक्ति को प्रदान की जाती है.
क्लेम कैसे करें
एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत क्लेम करने का प्रोसेस बहुत आसान है, आपको बस आवंटित अवधि के भीतर इंश्योरर को सूचित करना है और आप या तो कैशलेस विधि चुन सकते हैं या फिर रीइम्बर्समेंट क्लेम कर सकते हैं.
कैशलेस क्लेम
• आप देश में कहीं भी पार्टनर नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. क्लेम प्रोसेस इस प्रकार हैं:
• सबसे पहले, आप जिस शहर में कैशलेस ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, वहां के पार्टनर नेटवर्क हॉस्पिटल खोजें (उदाहरण के लिए: आदित्य बिरला नेटवर्क हॉस्पिटल).
• एमरजेंसी हॉस्पिटलाइज़ेशन के मामले में इंश्योरर को 48 घंटों के भीतर और पहल से तय हॉस्पिटलाइज़ेशन के मामले में 3 दिन पहले सूचित करें.
• हॉस्पिटल जाते समय, मरीज का इंश्योरेंस कैशलेस कार्ड या पॉलिसी का विवरण साथ लेकर आएं.
• हॉस्पिटल के इंश्योरेंस डेस्क पर हेल्थ इंश्योरेंस कैशलेस कार्ड और मान्य ID प्रूफ दिखाएं.
• हॉस्पिटल में उपलब्ध प्री-ऑथोराइज़ेशन अनुरोध फॉर्म भरें और इसे हॉस्पिटल में सबमिट करें.
• तुरंत ऐक्शन के लिए, आधिकारिक वेबसाइट पर अनुरोध फॉर्म भरें और इंश्योरर को सूचित करें. निर्णय की प्रतीक्षा करें, क्योंकि आपके अनुरोध की जांच की जाएगी.
• अनुरोध प्राप्त करने के बाद इंश्योरर को 2 घंटे तक का समय लग सकता है और निर्णय के बारे में आपको ईमेल और SMS के ज़रिए निर्णय सूचित किया जाता है.
• आप ऑनलाइन भी इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं. सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार क्लेम को प्रोसेस किया जाएगा.
रीइंबर्समेंट क्लेम:
• एमरजेंसी भर्ती होने के मामले में, आपको 48 घंटों के भीतर इंश्योरर को सूचित करना होगा और जब तक हमारे द्वारा प्री-ऑथोराइज़ेशन जारी न किया गया हो, तब तक आपको सीधे हॉस्पिटल को शुल्क का भुगतान करना होगा.
• क्लेम डॉक्यूमेंट कलेक्ट और सबमिट करना- हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 15 दिनों के भीतर नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट की लिस्ट भेजें.
• डॉक्यूमेंट की जांच के बाद, इंश्योरर नियम और पॉलिसी के अनुसार, इसे स्वीकार या अस्वीकार करता है.
• अगर अनुरोध स्वीकृत हो जाता है, तो इंश्योरर आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में NEFT के माध्यम से रीइम्बर्समेंट की राशि भेजेगा.
• अगर अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाता है, तो इसके बारे में आपको आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर और ईमेल ID पर सूचित किया जाएगा.
दुर्घटना में मृत्यु के मामले में सबमिट करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
पॉलिसीधारक की एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस के मामले में निम्नलिखित डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं:
• मृत्यु प्रमाणपत्र
• मूल पॉलिसी डॉक्यूमेंट
• लाभार्थी का ID प्रूफ
• बीमाकर्ता का आयु प्रमाण
• डिस्चार्ज फॉर्म (निष्पादित और साक्ष्य)
• मेडिकल सर्टिफिकेट (मृत्यु के कारण के प्रूफ के रूप में)
• पुलिस FIR (अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु के मामले में)
• पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट (अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु के मामले में)
• हॉस्पिटल के रिकॉर्ड/सर्टिफिकेट (अगर किसी बीमारी के कारण मृत्यु हुई हो)
• क्रिमेशन सर्टिफिकेट और एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट (छोटी आयु में हुई मृत्यु के मामले में)
(FAQ)
प्र-1 क्या मैं पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस खरीद सकता/सकती हूं?
हां, कोई भी आवश्यक डॉक्यूमेंट इंश्योरर को सबमिट करके पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकता है.
प्र-2 पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के तहत क्या कवर नहीं किया जाता है?
निम्नलिखित कारकों के कारण मृत्यु या चोट पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में कवर नहीं किए जाते.
• प्राकृतिक कारणों से मृत्यु
• पहले से मौजूद या जन्मजात विकलांगता
• प्रसव या गर्भावस्था
• खुद को लगाई गई चोट की आत्महत्या
• ऐसे उपचार जो एलोपैथिक नहीं हैं
• अपराध
• किसी भी युद्ध या दंगे जैसी गतिविधि में भाग लेना
• मानसिक रोग
• नौसेना, थलसेना या वायुसेना में रक्षा संबंधी गतिविधियों में भाग लेना.
• किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में भाग लेना
प्र-3 क्या मैं एक से अधिक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का क्लेम कर सकता/सकती हूं?
हां, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस खरीद या रख सकता है. यह हमारे देश में पूरी तरह से कानूनी है. ज़्यादा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस रखने वाले लोगों को मुश्किल समय में अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है, जो एक पॉलिसी के साथ संभव नहीं है. आप अपने पास मौजूद सभी पॉलिसी की कुल राशि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुल भुगतान इंश्योरेंस कंपनी के नियम और शर्तों के अनुसार होगा.
प्र-4 एक्सीडेंट के बाद मैं इंश्योरेंस कंपनी से पैसे कैसे प्राप्त करूं?
पॉलिसी धारक नीचे दिए गए चरणों का पालन करके एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत पैसे प्राप्त कर सकते हैं:
• घटनास्थल से जानकारी जुटाकर
• गवाह प्राप्त करके
• मेडिकल उपचार लेकर
• जितनी जल्दी हो सके, इंश्योरर को अपने एक्सीडेंट की जानकारी देकर
• अपने सभी मेडिकल बिल संभालकर रखें.
प्र-5 एक्सीडेंट के कारण मृत्यु के मामले में, एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कैसे मदद कर सकती है?
एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस पीड़ित व्यक्ति के परिवार को उनकी मृत्यु के बाद मदद करता है क्योंकि यह चुनी गई पॉलिसी के तहत परिवार को सम इंश्योर्ड प्रदान करता है और बच्चों की शिक्षा के खर्चों की क्षतिपूर्ति करता है, यदि उन्होंने इसे चुना हो तो.
प्र-6 पर्सनल एक्सीडेंट कवर की क्लेम अवधि क्या है?
पर्सनल एक्सीडेंट कवर के लिए क्लेम दर्ज़ करने के लिए, पीड़ित को एक्सीडेंट के बाद जल्द से जल्द इंश्योरर को सूचित करना चाहिए. वे इंश्योरेंस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी ऐसा कर सकते हैं.
प्र-7 पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का क्या उद्देश्य है?
पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सीडेंट से उत्पन्न होने वाले उपचार के खर्चों को कवर करती है. यह पॉलिसी किसी आंशिक या स्थायी विकलांगता के मामले में पॉलिसीधारक को क्षतिपूर्ति भी प्रदान करती है. अगर नॉमिनी को गंभीर रूप से चोट लगती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को मुआवज़ा दिया जाएगा.
प्र-8 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए कौन सी पॉलिसी सबसे अच्छी है?
ऐसी एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी जो इन-पेशेंट हॉस्पिटलाइज़ेशन के खर्चों को कवर करती है, सबसे अच्छी पॉलिसी है. ऐसी पॉलिसी शारीरिक चोटों, विकलांगता या मृत्यु के मामले में फाइनेंशियल सहायता प्रदान करती है. अगर दुर्घटना के कारण इंश्योर्ड व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को मृत्यु लाभ देय होता है.
एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न होती है, क्योंकि यह हॉस्पिटलाइज़ेशन से उत्पन्न होने वाले खर्चों से आपको सुरक्षित रखती है और मृत्यु के दुर्भाग्यपूर्ण मामले में परिवार को कवर करती है. हालांकि, पॉलिसी के नियम और शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना आवश्यक है और आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली पॉलिसी को चुनना आवश्यक है.
प्र-9 पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी कवरेज क्या है?
पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी दुर्घटना के कारण होने वाली विकलांगता या मृत्यु से फाइनेंशियल सुरक्षा प्रदान करती है. इंश्योर्ड व्यक्ति की मृत्यु होने पर, इंश्योरर पॉलिसीधारक के नॉमिनी को सम इंश्योर्ड प्रदान करता है. किफायती प्रीमियम पर इंस्टेंट पर्सनल एक्सीडेंट कवर के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.
प्र-10 एक्सीडेंट इंश्योरेंस द्वारा किन दुर्घटनाओं को कवर किया जाता है?
एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सीडेंट के कारण होने वाली चोट, स्थायी विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में फाइनेंशियल राहत प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है. इसके अलावा, यात्रा, आग आदि के दौरान दुर्घटनाओं के मामले में भी पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है.
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